जशपुर: 165 दिनों की अनुपस्थिति के कारण कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त, अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्यवाही

जशपुर: 165 दिनों की अनुपस्थिति के कारण कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त, अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्यवाही

December 6, 2024 Off By Samdarshi News

जिला कार्यालय जशपुर के सहायक ग्रेड-03 को किया गया सेवा से पदच्युत

जशपुर, 06 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा जिला कार्यालय जशपुर के सहायक ग्रेड-03 श्री अमित कुमार चौहान को माह जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक कुल 165 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् तथा नियम 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से पदच्युत सेवा से पदच्युत किया गया।

कार्यालयीन आदेश 02 फरवरी 2012 के द्वारा अमित कुमार चौहान को सहायक ग्रेड-03 के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में विहित शर्तों के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी थी। कार्यालयीन पत्र 05 नवम्बर 2024 के तहत् सहायक ग्रेड-03 श्री अमित कुमार चौहान को माह अक्टूबर 2024 से आज पर्यन्त तक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब चाहा गया, किन्तु उनके द्वारा नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार श्री चौहान को माह मई 2024 से माह जुलाई 2024 तक लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन पत्र 18 जून 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर सेवा से पदच्युत किये जाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था।

उपस्थित पंजी के अवलोकन में पाया गया कि माह जनवरी 2024 में 03 दिन, माह फरवरी 2024 में 09 दिन, माह मार्च 2024 में 10 दिन, माह अप्रैल में 05 दिन, माह मई 2024 में 31 दिन, माह जून 2024 में 30 दिन, माह जुलाई 2024 में 28 दिन, माह अक्टूबर 2024 में 31 दिन एवं नवम्बर 18 दिन अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार माह जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक कुल 165 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। श्री अमित कुमार चौहान को पूर्व में भी अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कार्यालयीन आदेश  08 जुलाई 2021 के तहत् निलंबित विभागीय जांच प्रकरण में  23 अप्रैल .2021 से 09 अगस्त 2021 तक अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस घोषित कर विभागीय जांच प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

इस प्रकार अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उनको कई बार मौखिक निर्देश दिया गया, किन्तु उसके बाद भी आदतों में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं पाया गया। इस वजह से श्री चौहान  को नियमित किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार श्री चौहान का कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत पाये गये तथा नियुक्ति आदेश के शर्त क्रमांक-1 का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् तथा नियम 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमित कुमार चौहान, सहायक ग्रेड-03 जिला कार्यालय जशपुर को सेवा से पदच्युत किया गया।