7 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में

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चौकी कोतबा थाना बागबहार में आरोपी के विरूद्व अप.क्र. 10/22 धारा 376 ए,बी, भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.01.2022 को लैलुंगा जिला रायगढ़ क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय महिला ने चौकी कोतबा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 17.01.2022 को अपनी सास एवं तीन पुत्रियों के साथ मेहमानी में चौकी कोतबा के एक ग्राम में आई थी, मेहमानी में रहने के दौरान दिनांक 19.01.2022 की रात्रि लगभग 11ः45 बजे पूर्व परिचित आरोपी अजय अगरिया, प्रार्थिया की सबसे छोटी लड़की उम्र 07 साल के सोये हुये स्थान पर आकर लड़की के मुंह को दबाकर अजय अगरिया उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़ित नाबालिग बालिका आरोपी के डर से परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी थी। अपने घर वापस आने पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत् कथन कराने पर दुष्कर्म होने की बात बताई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी अजय अगरिया के विरूद्ध धारा 376 ए,बी, भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।   

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये आरोपी अजय अगरिया को उसके निवास से दबिश देकर अभिरक्षा में लिया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी अजय अगरिया उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पीठाआमा कुकराझार चौकी कोतबा थाना बागबहार को दिनांक 21.01.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. जयसिंह मिर्रे, आर. 529 पुनीत साय पैंकरा, आर. 592 आलोक टोप्पो, म.आर. 700 राजकुमारी पैंकरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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