रायगढ़ पुलिस का ट्रेलर चोरी के मामले में बड़ा खुलासा : अवैध ट्रेलर कटिंग यार्ड में छापा मार कर रायपुर से चार आरोपी गिरफ्तार…30 लाख का माल बरामद !
December 17, 2024चोरी ट्रेलर के पुर्जे, वाहन कटिंग के उपकरण बरामद कर किए गये जप्त.
आरोपियों पर चोरी और संगठित अपराध की धाराओं पर कार्यवाही कर भेजा गया जेल.
रायगढ़ : जिले के थाना कोतरारोड़ क्षेत्र में हुई ट्रेलर चोरी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इन आरोपियों को रायपुर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया, जहां उनसे चोरी गए ट्रेलर के पुर्जे और कटिंग में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं।
घटना का विवरण –
चोरी की शिकायत 9 दिसंबर को ग्राम खैरपुर छिंदटिकरा निवासी महबूब खान (35 वर्ष) ने थाना कोतरारोड़ में दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनका ट्रेलर (वाहन क्रमांक CG 11 AB 1587) ड्राइवर की बीमारी के कारण सारथी पेट्रोल पंप के पास खड़ा था। 6 दिसंबर की रात ट्रेलर वहीं पर था, लेकिन अगली सुबह चोरी हो गया। थाना कोतरारोड़ में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 500/24 के तहत धारा 303(2) BNS (चोरी) दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।
जांच और कार्यवाही –
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी और उनकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ट्रेलर की गतिविधियों का पता लगाया। प्रारंभिक जांच में कोतरारोड़ पुलिस द्वारा घटना-स्थल से लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपियों के रूट का निर्धारण कर जीपीएस ट्रेकिंग कर प्रयास किया गया तथा मुखबीरों को सक्रिय कर सरहदी जिलों की पुलिस को भी सूचित किया गया। इस दौरान थाना उरला (रायपुर) पुलिस को मौदहापारा निवासी शेख हमीद के यार्ड में ट्रेलर की अवैध कटिंग की जानकारी मिली।
संयुक्त कार्यवाही –
कोतरारोड़ और उरला पुलिस ने मिलकर योजना बनाई। पुलिस टीम ग्राहक बनकर यार्ड संचालक शेख हमीद से मिली और फिर उरला के सोनडोंगरी क्षेत्र में स्थित यार्ड में छापा मारा। यार्ड में चोरी वाहन क्रमांक CG 11 AB 1587 से जुड़े उपकरण बरामद किए। यार्ड का सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपी शेख हमीद से पूछताछ किया गया, जिसने ट्रेलर को राशीद खान द्वारा चोरी करना तथा गाजी खान के माध्यम से यार्ड में रखना बताया और चोरी ट्रेलर के डाला को अब्दुल रफीक उर्फ लाला खान को आगे बेचना बताया।
आरोपी गाजी खान ने अपराध स्वीकार किया, जो यार्ड संचालक के पास चोरी माल को ठिकाने लगाना और आगे बेचने में सहयोग करता था, जिसका जिला दुर्ग में रायपुर में आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपियों द्वारा समूह में अपराध कारित करना पाये जाने पर संगठित अपराध की धारा 238, 317(4),324(5),111(5),3(5) बीएनएस जोड़ी गयी।
आरोपी अब्दुल रफीक उर्फ लाला खान ने चोरी ट्रेलर डाला को आरोपी फिरोज उर्फ राजा खान के साथ मिलकर राजा खान के ट्रक CG 04 J 3697 में राजा खान के यार्ड में छिपाना बताये जिसकी बरामदगी की गई। आरोपी राशिद खान फरार है।
गिरफ्तार आरोपी –
1. शेख हमीद उर्फ गुड्डू खान (52 वर्ष) – मौदहापारा, रायपुर.
2. गाजी खान (44 वर्ष) – फुलचौक, नयापारा, रायपुर.
3. अब्दुल रफीक उर्फ लाला खान (50 वर्ष) – मौदहापारा, रायपुर.
4. फिरोज उर्फ राजा खान (41 वर्ष) – डी.एम. टॉवर, खमतराई, रायपुर.
बरामद सामग्री – आरोपियों के पास से चोरी वाहन क्रमांक CG 11 AB 1587 से जुड़े पुर्जे, डाला, ट्रेलर कटिंग में इस्तेमाल उपकरण, चोरी में प्रयुक्त ट्रक CG 04 J 3697, डीवीआर आदि कुल कीमत 30 लाख रूपए का सामान जब्त किए गए हैं।
टीम की भूमिका –
डीएसपी साइबर सेल श्री अभिनव उपाध्याय के सुपरविजन में इस कार्यवाही में थाना कोतरारोड़ के निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, प्रधान आरक्षक चंद्रेश पांडेय, प्रधान आरक्षक राजेश खांडे, प्रधान आरक्षक टिकेश्वर यादव, और थाना उरला के उपनिरीक्षक तेजराम कंवर, आरक्षक दीपक सिंह, आरक्षक सत्येंद्र प्रधान, और आरक्षक नरेश प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा है। रायगढ़ पुलिस की इस कार्यवाही ने जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है।