पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही लगातार जारी : न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 17 वाहन चालकों को कुल ₹1,70,000 किया गया अर्थदंड
December 24, 2024पुलिस की कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 17 प्रकरण में पृथक पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड से किया गया दंडित
ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से यातायात शाखा बलौदाबाजार द्वारा चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया
बलौदाबाजार-भाटापारा/ जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु “ऑपरेशन विश्वास” के तहत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। चेकिंग अभियान में यातायात शाखा बलौदाबाजार द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 17 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा इन सभी 17 प्रकरणों में चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 23.12.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 17 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 17 वाहन चालकों को कुल ₹1,70,000 (एक लाख सत्तर हजार रूपये) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।