थाना सारागांव पुलिस की त्वरित कार्यवाही : नाबालिग बालिका को बहला, फुसलाकर भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार… भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
January 16, 2025नाम आरोपी भानु सिदार उम्र 21 वर्ष निवासी मोतीसागर पारा कोरबा थाना सिटी कोतवाली कोरबा जिला कोरबा.
आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376(N) ipc एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में आरोपी भानु सिदार निवासी मोतीसागर पारा कोरबा को मुखबिर सूचना के आधार से पकड़ा गया, जिसके कब्जे से अपहृता नाबालिग बालिका को बरामद किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी को घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करना बताया जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक सावन कुमार सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।