जशपुर: मोटर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य, 120 दिनों में करें कार्यवाही

जशपुर: मोटर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य, 120 दिनों में करें कार्यवाही

January 17, 2025 Off By Samdarshi News

एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर 120 दिवस के भीतर नए नंबर लगाने हेतु निर्देश जारी

जशपुर, 17 जनवरी 2025/ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर एच.एस.आर.पी.(हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है।

जिला परिवहन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर कमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड एवं रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड को निर्धारित दर पर एच.एस.आर.पी. लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा समस्त आर.टी.ओ. कार्यालयों को दो जोन में बांटा गया है। जोन बी के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय जशपुर शामिल  है। जशपुर जिले में पंजीकृत समस्त श्रेणी के वाहनों का एच.एस.आर.पी. लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड को दी गई है। आम नागरिकों की सुविधा हेतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट www.hsrpcg.com पर उपलब्ध होगी।