क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाश पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : चाकू दिखाकर प्रार्थी को कर रहा था भयभीत… विधि से संघर्षरत् नाबालिग के कब्जे से चाकू किया गया बरामद.
January 20, 2025थाना-सरकंडा जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 91/2025, धारा – 296,115(2),351(2), 118 बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट.
नाबालिग ने प्रार्थी को धक्का देने से मना करने पर प्रार्थी के साथ किया जबरन विवाद, विधि से संघर्षरत् नाबालिग के विरूद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही.
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शत्रुहन निर्मलकर पिता स्व. कुंवर सिंह निर्मलकर उम्र 50 वर्ष निवासी लिंगियाडीह ने दिनांक 18 जनवरी 2025 के रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह रात्रि करीब 08:00 बजे अपने साथी नाथूराम राजपुर के साथ गायत्री मंदिर के पास खड़ा था, तभी नाबालिग बालक इसके साथी नाथूराम को धक्का मार दिया, जिससे वह मेरे साथी को धक्का क्यों मार रहे हो कहकर मना किया। जिससे क्षुब्ध होकर नाबालिग ने अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये चाकू दिखाकर डराते हुये मारपीट कर भाग गया है।
प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा शीघ्र ही वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये। जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर विधि से संघर्षरत् नाबालिग को लिंगियाडीह में घेराबंदी कर पकड़ कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।