गोंडपारा सांई मंदिर के पास धारदार लोहे के चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर की गई कार्यवाही.
January 22, 2025जप्त हथियार – 01 नग लोहे का धारदार चाकू.
नाम आरोपी – सांई राज ईडकर पिता रामेश्वर राव ईडकर उम्र 27 वर्ष निवासी अशोक नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर, गिरफ्तारी दिनांक – 21 जनवरी 2025.
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 जनवरी 2025 को मुखबीर के मोबाईल से सूचना मिली थी कि सांई राज ईडकर नाम का व्यक्ति गोंडपारा सांई मंदिर के पास धारदार चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है, मुखबीर की इस सूचना से पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
प्राप्त निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – सांई राज ईडकर पिता रामेश्वर राव ईडकर उम्र 27 वर्ष निवासी अशोक नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर को घेराबंदी कर पकडा गया। जिसके पास एक धारदार लोहे का चाकू मिला, जिसके संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस का नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया। इस नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक – 44/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार यादव हमराह स्टॉफ आरक्षक गोकुल जांगडे, आरक्षक नुरूल कादिर, आरक्षक धनेश साहू, आरक्षक टंकेश साहू के विशेष योगदान रहा है।