जशपुर: कांसाबेल के शिक्षक ललित कुमार दिवाकर निलंबित, बिना अनुमति अनुपस्थिति और अनुचित गतिविधियों पर कलेक्टर का सख्त कदम
January 24, 2025जशपुर, 23 जनवरी 2025: जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में विकासखण्ड कांसाबेल के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गरिहादोहर के शिक्षक श्री ललित कुमार दिवाकर को निलंबित कर दिया गया है।
आरोप है कि श्री दिवाकर ने 11 नवंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक कई दिनों तक बिना किसी पूर्व सूचना या अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थिति दर्ज की। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के हर्बल लाइफ कंपनी में कार्य किया, जिसकी पुष्टि उनके सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक और इंस्टाग्राम) के आधार पर की गई।
उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और इसे कदाचरण की श्रेणी में रखा गया है।
कलेक्टर के आदेशानुसार:
- श्री दिवाकर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
- निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कांसाबेल रहेगा।
- निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
कलेक्टर ने यह आदेश अनुशासनहीनता और कदाचरण को लेकर शासकीय सेवकों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में जारी किया है।