जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले में बिना वैध अनुमति प्रवेश कर लगातार सक्रिय रहने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही : जिला बदर हुए अमोल राजवाड़े को किया गया गिरफ्तार.

जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले में बिना वैध अनुमति प्रवेश कर लगातार सक्रिय रहने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही : जिला बदर हुए अमोल राजवाड़े को किया गया गिरफ्तार.

February 2, 2025 Off By Samdarshi News

अंबिकापुर : आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि अनावेदक अमोल राजवाड़े पिता गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पुहपूटरा चिलबिलपारा थाना लखनपुर जिला सरगुजा को कार्यालय कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा के आदेश क्रमांक 445/ वाचक/2024 अंबिकापुर दिनांक 02/05/2024 के आदेश के अंतर्गत अनावेदक के आये दिन अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने से तथा क्षेत्र में लगातार आम जनता में भय एवं डर का माहौल बनाने से जिला कलेक्टर द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। उक्त आदेश के अंतर्गत जिला सरगुजा से लगे सीमावर्ती जिलों जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर जिलों की सीमाओं से एक वर्ष के लिये परे रखने का आदेश पारित किया गया था।

अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का अवहेलना करते हुये बिना अनुमति के जिला सरगुजा के ग्राम चिलबिलपारा पूहपुटरा थाना लखनपुर में प्रवेश कर आस-पास के क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहकर क्षेत्र की जनता के बीच भय तथा आतंक का माहौल बनाकर क्षेत्र की जनता को अपने क्रियाकलापों से भयोपरान्त किये जाने से थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 27/25 धारा 223 बीएनएस एवं छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए जिला की सीमाओं से बाहर करने का प्रयास किया गया। जिलों की सीमाओं से बाहर न जाकर हो हल्ला हुड़दंग करने लगा, किसी संज्ञेय अपराध घटित करने से रोकने हेतु अनावेदक अमोल राजवाड़े पिता गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पुहपूटरा चिलबिलपारा थाना लखनपुर जिला सरगुजा को धारा 170/126,135(3) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।

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