
थाना चकरभाठा पुलिस की कार्यवाही : नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार… भेजा गया न्यायिक रिमांड में.
February 3, 2025आरोपियों के विरूद्ध थाना चकरभाठा में अपराध क्रमांक 406/23 धारा 420,467,468,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध.
आरोपी –
01 ललित केसरवानी पिता स्वर्गीय मिठाई लाल उम्र 44 साल निवासी गोकुल विहार रायपुर,
02 रजनी केसरवानी पति ललित केसरवानी उम्र 44 साल निवासी गोकुल विहार रायपुर.
बिलासपुर. 03 फरवरी 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रुद्र कुमार कौशिक पिता विजय कौशिक उम्र 23 साल निवासी अमसेना पोस्ट सकरा थाना हिरी ने दिनांक 27 अगस्त 2023 को लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी ललित केसरवानी, रजनी केसरवानी, अभिरूप मंडल एवं डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रधान ने घटना दिनांक 26 अगस्त 2018 को वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर ₹ 250000तथा इसके पहचान के हरीश कुमार वर्मा निवासी बोदरी से एफसीआई (FCI) में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी लगने के नाम से ₹ 650000 ठगी किया है।
जिसकी रिपोर्ट पर धारा 420, 34 भादवि का अपराध कायम कर दिनांक 29 दिसंबर 2023 को एक आरोपी डॉ. चंद्र प्रकाश प्रधान को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर चालान पेश किया गया है। शेष अभियुक्त घटना दिनांक से फरार थे, दो आरोपी ललित केसरवानी तथा रजनी केसरवानी दोनों पति-पत्नी को उसके किराए के मकान गोकुल विहार रायपुर से गिरफ्तार कर दिनांक 02 फरवरी 2025 को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। एक अन्य आरोपी अभिरूप मंडल की तलाश जारी है, इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक ओ.पी.कुर्रे, सहायक उपनिरीक्षक जीवन जायसवाल, प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह, प्रधान आरक्षक अमर चंद्रा, महिला आरक्षक प्रियंका सिंह एवं आरक्षक सतपुरन जांगड़े का विशेष योगदान रहा है.