जिला दंडाधिकारी का आदेश का पालन नहीं करने पर बदमाश आशु छत्री को किया गया गिरफ्तार.. न्यायालय में किया गया पेश.

रायपुर. 08 फरवरी 2025 : थाना कबीर नगर क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर निवासी अनावेदक बदमाश आशु क्षत्रि पिता ईश्वर क्षत्रि उम्र 22 वर्ष को उसके आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत अनावेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई और उसे रायपुर जिला एवं समीपवर्ती जिला दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार के राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का (जिला बदर) आदेश 03 माह के लिये पारित किया गया था।

बदमाश आशु क्षत्रि द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं कर दिनांक 08 फरवरी 2025 को बाल्मीकि नगर में घूमते पाए जाने से बदमाश आशु क्षत्रि को थाना कबीर नगर लाकर बदमाश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/25 धारा- 223BNS, 15 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का अपराध पंजीबद कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

Related posts