थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 376/2024 धारा 306 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – सुभाष अग्रवाल पिता हरिकिशन अग्रवाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम सरिया थाना सरिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ.
जब्त की गई मसरूका – 5,000 रुपए.
रायपुर. 27 फरवरी 2025 : उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अकुंश लगाने हेतू चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से विगत 4 महीने से फरार चोरी के आरोपी को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15 सितंबर 2024 को प्रार्थी विक्रम सिंह ठाकुर पिता परमानंद ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी सेक्टर 3 प्रोफेसर कॉलोनी थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका स्वयं का साईं पैलेस के नाम से होटल व लाज है। यह अपने कर्मचारियों को प्रति माह 15 तारीख को मासिक वेतन देता है, इसलिए होटल के कैश काउंटर में 20,000/- रुपए रखा था, जिसे दिनांक 10 सितंबर 2024 के 21:00 बजे से दिनांक 11 सितंबर 2024 के 11:30 बजे के मध्य होटल का मैनेजर सुभाष अग्रवाल कैश काउंटर में रखे ₹20000 को चोरी कर भाग गया। जिसकी प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी बस्ती में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 376/2024 धारा 306 भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान लगातार आरोपी की पता तलाश की जा रही थी, आरोपी के निवास स्थान पर भी दबिश दी गई थी किंतु आरोपी अपने निवास स्थान से फरार था। आरोपी के मोबाइल नंबर का लगातार लोकेशन ली जा रही थी, लोकेशन के आधार पर आरोपी की पता तलाश हेतु टीम बना कर अंबिकापुर भेजी गई थी, जहां से आरोपी को पकड़कर थाना तलब कर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी को विधिवत दिनांक 27 फरवरी 2025 को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
