थाना प्रतापपुर में अपराध क्रमांक 32/25 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला किया गया पंजीबद्ध.
सूरजपुर. 28 फरवरी 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27 फरवरी 2025 को ग्राम बरबसपुर प्रतापपुर निवासी गोपाल प्रसाद ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी बहन फुलमेत कमजोर दिमाग की थी जो अपने ससुराल आकर करीब 5 वर्ष से इसके पुराने घर में अकेले रहती थी तथा बड़बराते रहती थी, सुबह इसका लड़का बताया कि दिनांक 26 फरवरी 2025 के रात को अपने पुराना घर में गया था, जहां फुलमेत उसे अनावश्यक गाली-गलौज कर रही थी, जिससे गुस्सा होकर बुआ फुलमेत को मारकर हत्या कर दिया। तब यह मौके पर जाकर देखा कि फुलमेत वहां मृत अवस्था में पड़ी हुई है। प्रार्थी की सूचना पर मर्ग कायमी उपरान्त अपराध क्रमांक 32/25 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की सूचना पर डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने प्रकरण के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। थाना प्रतापपुर पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दबिश देकर आरोपी सुखसागर पिता गोपाल प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर दबगड़ी थाना प्रतापपुर को पकड़ा। पूछताछ पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी एवं लकड़ी का फराटी जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण की कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी प्रतापपुर सौरभ उईके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, एसआई संदीप सिंह, प्रधान आरक्षक मनोज केरकेट्टा, आरक्षक अवधेश कुशवाहा, आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक विरेन्द्र कुजूर सक्रिय रहे।
