
सार्वजनिक स्थल पर चाकू लहराने वाला गिरफ्तार : सार्वजनिक स्थान पर लोगों को धमकाने वाला चाकूबाज गिरफ्तार, रायपुर पुलिस की सतर्कता से आर्म्स एक्ट की हुई कार्यवाही.
March 4, 2025धारा – 25,27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
रायपुर. 04 मार्च 2025 : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह (भापुसे) द्वारा रायपुर शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया, उक्त निर्देश के परिपालन में थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमण के दौरान प्राप्त सूचना पर दिनांक 03 मार्च 2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कारी तालाब गार्डन आमापारा मेन गेट के पास एक पतला दुबला लड़का आसमानी रंग का शर्ट व काला लोवर पहना है, जो अपने हांथ में चाकू लहरा रहा है। जिसे देख कर गार्डन में आये लोग व राहगीर डरे हुवे हैं। इसकी सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहन के बताये स्थान पर पहुंचे जहां मेन गेट से लगे चबुतरे के पास बताये हुलिये का लड़का खडा दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकडा गया।
मौके पर पूछताछ करने पर अपना नाम गोविंद सिंह परिहार पिता लाखन सिंह परिहार उम्र 27 साल निवासी रामकुंड गंगाराम नगर थाना आजाद चौक जिला रायपुर का रहवासी होना बताया तथा अपने पास रखे एक लोहे का चाकू को पेश किया, जिसे समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के द्वारा पेश चाकू आर्म्स एक्ट के नोटिफिकेशन के दायरे में पाये जाने से समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 04 मार्च 2025 को रिमाण्ड पर भेजा गया।