बिलासपुर : शादी का झांसा देकर 11 वर्षीय नाबालिग का अपहरण, सरकंडा पुलिस ने 72 घंटे में किया आरोपी को गिरफ्तार, न्यायालय में किया गया प्रस्तुत.

बिलासपुर. 08 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार  मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र करीब 11 वर्ष 2 माह की है। दिनांक 06 मार्च 2025 के शाम करीब 05:30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है, कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 07 मार्च 2025 को पतासाजी के दौरान सूचना मिला कि अपहृत बालिका के साथ अमर कर्ष नामक युवक से जान पहचान है, जो नाबालिग बालिका को बहला फूसलाकर ले गया है। उक्त सूचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल अपहृत बालिका को दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए।

जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर अपहृत बालिका को संदेही अमर कर्ष के सकुनत ग्राम सकर्रा थाना हिर्री में दबिश दिया गया, जहां अपहृत बालिका आरोपी के घर में बरामद होने से दस्तयाब कर पूछताछ करने पर बताई कि आरोपी अमर कर्ष से वर्ष 2023 में गांव की शादी के दौरान जान पहचान हुआ था, जो शादी करने का झांसा देकर बहला फूसलाकर अपने साथ लेकर गया और शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया है। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाकर आरोपी अमर कर्ष को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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