
अवैध शराब बिक्री पर रायपुर पुलिस की कार्यवाही : शातिर शराब तस्कर का अनोखा तरीका, विजिटिंग कार्ड से करता था डिलीवरी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा रंगे हाथों.
March 11, 2025आरोपी महेश जांगडे पिता सजनू राम जांगडे उम्र 36 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी रावतपुरा कालोनी मठपुरैना थाना टिकरापारा रायपुर के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 189/2025 धारा 34(1)(ब) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही.
विजिटिंग कार्ड के माध्यम से अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी महेश जांगडे गिरफ्तार.
रायपुर.11 मार्च 2025 : पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 10 मार्च 2025 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत रावतपुरा मठपुरैना स्थित आरडीए कालोनी में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करते हुये चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम महेश जांगडे निवासी मठपुरैना टिकरापारा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास बैग की तलाशी लेने पर बैग में अंग्रेजी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर महेश जांगडे द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी महेश जांगडे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 04 बॉटल अंगेजी शराब एवं बिक्री रकम कीमत लगभग 7,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 189/2025 धारा 34(1)(ब) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने के साथ ही आरोपी के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् भी कार्यवाही की गई। आरोपी महेश जांगडे विजिटिंग कार्ड के माध्यम से भी अवैध रूप से शराब की बिक्री करता था।