
लोन पर ली रकम लौटाने के बजाय किया फर्जी इकरारनामा, 15 लाख की ठगी का आरोप, SC/ST एक्ट और धोखाधड़ी के आरोपी को सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश.
March 20, 2025ब्याज में उधारी रकम लेकर प्रार्थी को रकम वापस न कर अपने स्वामित्व की भूमि का किया फर्जी इकरारनामा.
प्रार्थी द्वारा पैसों की मांग करने पर पैसा वापस नहीं कर अश्लील जाति सूचक गाली-गलौच कर जान से मारने का दिया धमकी.
थाना – सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 125/2025 धारा – 318(4), 296, 351(2) बीएनएस, 3(1)(ध),3(2)(5)क एसटी/एससी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – भास्कर प्रसाद त्रिपाठी पिता भागवत प्रसाद त्रिपाठी उम्र 56 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर फेस 2, मोपका, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.).
बिलासपुर. 19 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी किशन लाल बंजारे पिता नंद कुमार बंजारे उम्र 31 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर फेस 2 मोपका ने दिनांक 24 जनवरी 2025 को थाना सरकण्डा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह साहूकारी का कार्य करता है, जिसका उसके पास लाइसेंस है। कालोनी में ही रहने वाला भास्कर प्रसाद त्रिपाठी पैसों की जरूरत होने पर वर्ष 2023 में अलग-अलग तिथियों में 15 लाख रूपये चेक के माध्यम से लिया है। जिसे रकम लौटाने के लिए कहने पर तीन माह का समय लिया, तीन माह का समय व्यतीत होने के बाद पुनः पैसों की मांग करने पर वह अपने स्वामित्व की भूमि जो मेरे मकान के बगल में स्थित है, को 19 लाख रूपये में बिक्री करने का इकरारनामा करके दिया, किन्तु रजिस्ट्री नहीं कराया।
जिससे उक्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि भास्कर प्रसाद त्रिपाठी अपने उक्त भूमि को बिक्री करने के लिए कई लोगों के पास एग्रीमेंट किया है तथा उक्त भूमि वर्तमान में बैंक में गिरवी रखने की जानकारी मिलने पर भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को जमीन का रजिस्ट्री कराने या पैसा वापस करने के लिए कहने पर तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले कहकर जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक अश्लील गाली-गलौच देने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 125/2025 धारा 318(4), 296, 351(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना पर लिया गया। प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होने से प्रकरण में धारा 3(1)(ध),3(2)(5)क एसटी/एससी एक्ट जोड़ा गया।
प्रकरण की अग्रिम विवेचना कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक सरकण्डा द्वारा किया जा रहा है, प्रकरण में तकनीकी साक्ष्य एवं साइबर सेल से टावर लोकेशन के आधार पर आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को कोरबा में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार के निर्देशन में सी.एस.पी. सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में टीम तैयार कर थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक निलेश पाण्डेय एवं उप निरीक्षक संजीव ठाकुर पुसके मोपका के हमराह तत्काल टीम रायपुर भेजकर आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को दिनांक 17 मार्च 2025 को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया, जिससे आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।