
सरगुजा में दर्दनाक हत्याकांड ! चरित्र शंका में पति ने पत्नी को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पत्नी की हत्या कर पुलिस को दिया था झूठा बयान, सरगुजा पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
March 20, 2025थाना कमलेश्वरपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
चरित्र शंका की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हुए आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को डंडा से शरीर में कई जगह गंभीर चोट कारित कर की गई थी हत्या, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा किया गया बरामद.
गंभीर अपराधों में पुलिस टीम की लगातार सख्त कार्यवाही जारी.
थाना कमलेश्वरपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/25 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध.
अंबिकापुर. 20 मार्च 2025 : सरगुजा पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धर-पकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं सूचक जंगल साय तिग्गा साकिन अमगाँव ढोढ़ाडीह थाना कमलेश्वरपुर का दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना कमलेश्वरपुर आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया था कि सूचक दिनांक 17 मार्च 2025 को सुबह 10:00 बजे के करीब घर से खाना पीना खाकर बैल चराने के लिये जंगल की ओर चला गया था और दोपहर तीन बजे के करीब बैल चरा कर घर वापस आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और सूचक की पत्नी लालो बाई घर के परछी में गिरी पड़ी थी, हिलडुल नहीं रही थी, सूचक आवाज देते हुए अपनी पत्नी को हिला कर देखा तो शरीर अचेत पड़ा हुआ था, सूचक की पत्नी लालो बाई फौत कर गई थी। सूचक की रिपोर्ट पर थाना कमलेश्वरपुर में मर्ग क्रमांक 15/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर जांच में लिया गया।
मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कार्यवाही किया गया, पुलिस टीम द्वारा मामले में परिजनों एवं गवाहों का कथन लिया गया। उन्होंने अपने कथन में बताया कि जंगल साय अपनी पत्नी मृतिका लालो बाई के साथ पूर्व में भी लडाई-झगडा, मारमीट करता था। दिनांक 17 मार्च 2025 को भी चरित्र शंका करते हुए अपने पत्नी के साथ लड़ाई-झगडा कर मारपीट किया है, मारने से मृतिका लालो बाई के माथे, पीठ, जांघ, पैर में डण्डा से मारने का काला चोट का निशान दिख रहा है, वारिशान एवं गवाहों के कथन अनुसार मर्ग प्रकरण के सूचक मृतिका के पति जंगल साय तिग्गा को तलब कर कडाई से घटना के संबंध में पुछताछ करने पर दिनांक 17 मार्च 2025 के सुबह 03:00 बजे करीब अपनी पत्नी से चरित्र शंका करते की बात को लेकर लड़ाई-झगडा करते हुए पास में रखे डण्डे से अपने पत्नी के सिर, पेट, पीठ, जांघ, मांथा एवं अन्य जगहों में मार-पीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कारित कर देना बताया हैं और आरोपी जंगल साय तिग्गा द्वारा साक्ष्य छुपाने के उददेश्य से थाना कमलेश्वरपुर में झूठा मर्ग इन्टीमेशन दर्ज कराना भी स्वीकार किया गया हैं।
मृतिका लालो बाई का ड्यूटी डॉक्टर द्वारा पीएम कराये जाने पर डॉक्टर साहब द्वारा पीएम रिपोर्ट में शरीर में डण्डा से मारने के कारण कई जगह चोट पड़ने से मृतिका की मृत्यु होना लेख किया गया है। घटना स्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण, परिजनों, गवाहों का कथन एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जंगल साय तिग्गा आत्मज स्व. झक्कड़ साय उम्र 53 वर्ष साकिन अमगाँव ढोढ़ाडीह थाना कमलेश्वरपुर के विरुद्ध सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना कमलेश्वरपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/25 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना कमलेश्वरपुर से सहायक उपनिरीक्षक डेविड मिंज, प्रधान आरक्षक अखिलेश भगत, आरक्षक अर्जुन पैंकरा, आरक्षक परवेज फ़िरदौशी, आरक्षक धनेश्वर पैंकरा, आरक्षक सूरज राठिया सक्रिय रहे।