
CRIME NEWS : अमानत में खयानत कर 2015 से फरार आरोपी पकड़ाया, रायपुर पुलिस ने महासमुंद से किया गिरफ्तार, अमानत में खयानत का मामला था दर्ज, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
March 23, 2025थाना खमतराई में अमानत में खयानत के अंतर्गत वर्ष 2015 में दर्ज है अपराध.
आरोपी अली हुसैन के 04 अन्य साथियों को पूर्व में भेजा गया था जेल.
आरोपी के विरूद्ध थाना खतमतराई में अपराध क्रमांक 307/2015 धारा 407,411,34 भादवि में दर्ज है अपराध.
गिरफ्तार आरोपी – अली हुसैन पिता जाल मोहम्मद उम्र-45 वर्ष साकिन दमोदरपुर हरचंदा थाना कोंठी जिला मुजफ्फरपुर बिहार, हाल पता बाजार के पास पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.).
रायपुर. 23 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरप्रदीप पिता श्री नरेन्द्र नाथ उम्र 35 साल साकिन बी.आर.एन. लॉजिस्टीक सन एण्ड सन कोल्ड स्टोरेज भनपुरी जिला रायपुर के द्वारा दिनांक घटना समय 05 मार्च 2015 को तीन बिल्ट्री 01. 3844004746 में कीमत 11000/- रूपये, 02. 2195001057 कीमत 35550/- रूपये, 03. 105159599 में कीमत 7431/- रूपये कुल जुमला राशि 53,981/- रूपये का मॉल शॉट है, कहकर सबंधित प्राप्तकर्ता के द्वारा शिकायत की गयी। जिस पर समस्त मॉल वाहन क्रमांक ओडी 17 ए-8541 के स्वामी तरूणी साहू पिता हरि साहू निवासी बरगर जिला बरगर उडीसा से उक्त मॉल बाबत पुछताछ करने पर अपने वाहन चालक मानस पाण्डे पिता जग्गू पाण्डे ग्राम खलिया पॉली के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर दौरान अनुसंधान आरोपी के सकूनत जाकर पकड़ा गया।
पुछताछ के दौरान आरोपी मानस पाण्डे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में मेमोरण्डम कथन में लेख कराया कि घटना दिनांक के समय को रायपुर से प्राप्त मॉल लोड कर चार स्थानों में ग्राम पटेवा में कपडे का एक बंडल आरोपी अली हुसैन टॉयर पंचर बनाने वाले को, कपडे का एक बंडल चार हजार रूपये में विक्रय किया, उसके बाद भगतदेवरी में ढाबा वाले को एक लोहे का वजनी गरारी को 500/- रूपये में, ग्राम सागर पाली में कपड़े का बंडल 4 हजार रूपये में तथा बिजली का सामान मोबाइल दुकान वाले को 200/- रूपये में बेचा था। चलो चलकर वह स्थान लेने वाले व्यक्ति को बता देता हूं, आरोपी के निशादेही पर चोरी की मशरूका जानबुझकर अवैध लाभ करने पर आरोपी 01. सानंद बारीक पिता निखारी चरण बारीक उम्र 40 वर्ष साकिन ग्राम खरखरी थाना सरईपली जिला महासमुद (छ.ग.), 02. विजय दास वैरागयी पिता हेनदास वैरागयी उम्र 27 वर्ष साकिन चौनदीपा थाना सांकरा जिला महासमुंद (छ.ग.), 03. राजेश पटेल पिता गुनमणी पटेल उम्र 42 वर्ष साकिन सागरपाली थाना सरईपाली जिला महासमुंद (छ.ग.), 04. अली हुसैन पिता जाल मोहम्मद उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम जिला मुजफपुर (बिहार) हाल राजधानी ढाबा पटेवा थाना पटेया जिला महासमुद (छ.ग.) को बेची गयी थी।
इस प्रकरण में पूर्व में 04 गिरफ्तार शुदा आरोपियों से मशरूका 20 नग साड़ी किमत 7,000/- रूपये, कपड़े का थान 8 नग 7,000/- रूपये, बिजली का सामान 15 नग कीमत 12,315/- रुपये, एक लोहे का वजनी गरारी कीमत 7,431/- रूपये कुल जुमला राशि 33,746/- रूपये की माल मशरूका वाजाप्ता शुमार की गयी थी। उक्त प्रकरण में आरोपी अली हुसैन पिता जालामी उर्फ जाल मोहम्मद उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम जिला मुजफपुर (विहार) हाल राजधानी ढ़ाबा पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) अपनी गिरफ़्तारी के भय से वर्तमान सकुनत से फरार था। जिसे पतासाजी कर दिनांक 22 मार्च 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।