सरगुजा अपराध : धोखाधड़ी के जाल में फंसा व्यापारी, शॉपिंग मॉल में निवेश के नाम पर ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लग्जरी कार और मोबाइल जब्त, प्रस्तुत किया गया न्यायालय के समक्ष.

सरगुजा अपराध : धोखाधड़ी के जाल में फंसा व्यापारी, शॉपिंग मॉल में निवेश के नाम पर ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लग्जरी कार और मोबाइल जब्त, प्रस्तुत किया गया न्यायालय के समक्ष.

March 25, 2025 Off By Samdarshi News

अम्बिकापुर. 25 मार्च : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार  मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अशोक गुप्ता साकिन नमनाकला रिंग रोड अम्बिकापुर थाना गांधीनगर द्वारा दिनांक 06 दिसंबर 2024 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि रासपाल सिंह बागड़िया निवासी ग्रीन गार्डन कालोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर वर्ष 2022 में रिंग रोड में स्थित प्रार्थी के लक्ष्मी होटल में आ कर रुका था। जो काफी दिनों तक प्रार्थी के होटल में रूकने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो जाने से आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया के द्वारा प्रार्थी अशोक गुप्ता को अम्बिकापुर देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेन्ट कागज और साईड का नक्शा दिखा कर अम्बिकापुर में एक शॉपिंग मॉल बनवाने की जानकारी दिया, जिसमें 02 कमरा प्रार्थी को भी दे देने की बात बोला, वर्तमान में आरोपी को कुछ रूपये की आवश्यकता होने से एडवांस बतौर कुछ रूपये मांग किये जाने पर प्रार्थी अशोक गुप्ता के द्वारा तीन किश्तों में कुल 14,35,000/- रूपये दिया गया। गारंटी के रूप में आईडीएफसी बैंक का चेक दिया गया था, किन्तु रिपोर्ट दिनांक तक प्रार्थी को दो लाख रूपये ही वापस किया है तथा शेष रकम 1235000/- रूपये वापस नहीं दे रहा है तथा आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया का मोबाईल भी बंद बता रहा है।

रासपाल सिंह बागड़िया के द्वारा धोखाधड़ी कर देवीगंज रोड में मॉल बनाने के नाम पर तथा उसमें दो कमरा दिलाने के नाम पर प्रार्थी से धोखाधड़ी कर 12,35,000/- रूपये की ठगी कर लिया हैं, मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में अपराध क्रमांक 370/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी रासपाल सिंह बागडिया को धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. का नोटिस जारी कर विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित होने हेतु नोटिस तामिल कराया गया। नोटिस तामिली उपरान्त भी आरोपी के द्वारा विवेचना में सहयोग न करते हुए उपस्थित नहीं होने पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम रासपाल सिंह बागडिया आत्मज सुरता सिंह बाग़ड़िया उम्र 50 वर्ष निवासी ग्रीन गार्डन कालोनी शुभम बिहार मंगला बिलासपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ  करने पर प्रार्थी से 12,35,000/- की ठगी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल एवं ठगी किये गये पैसों से मारूती सुजूकी कंपनी का सियाज कार क्रमांक सीजी/27/एम/2597 एवं 01 नग मोबाईल कुल कीमत मशरुका लगभग 12 लाख रुपये जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।

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