
सरगुजा में दोहरा हत्याकांड : पत्नी संग देख गुस्से से लाल हुआ पति, टांगी से उतार दिया मौत के घाट, सरगुजा में रिश्तों का कत्ल, शक के चलते पति ने पत्नी और युवक की कर दी बेरहमी से हत्या। पढ़ें पूरी ख़बर….
April 5, 2025पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी की गई जप्त, गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख़्ती से कार्यवाही.
चरित्र शंका कर आरोपी द्वारा अपनी पत्नी एवं अन्य मृतक को टांगी से प्राणघातक वार कर हत्या कारित करना किया गया स्वीकार.
आरोपी के विरुद्ध थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 27/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई.
अंबिकापुर. 5 अप्रैल 2025 : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोपी मनोज माझी ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी फूलकुंवर और एक अन्य व्यक्ति लक्ष्मण माझी की निर्मम हत्या टांगी से कर दी। सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त टांगी भी जब्त कर ली गई है। यह घटना बताती है कि घरेलू कलह और संदेह किस कदर वीभत्स परिणाम ला सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 05 अप्रैल 2025 को मोबाईल से थाना कमलेश्वरपुर पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम केसरा में मनोज मांझी अपनी पत्री फूलकुंवर और लक्ष्मण माझी को चरित्र शंका कर टांगी से प्राणघातक वार हत्या कर दिया है।
जिसकी सूचना पर हमराह स्टॉफ के साथ तस्दीक एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु तत्काल मौके पर रवाना होकर ग्राम कैसरा घटना-स्थल पहुंच कर घटना-स्थल का निरीक्षण किया गया, मौक़े पर फूलकुंवर एवं लक्ष्मण मांझी का शव मृत हालत में केसरा बैजनाथ के पुराना घर जहां मनोज रहता था, घर के अन्दर में दोनों का शव अलग-अलग कमरा में पड़ा था, दोनों की मौत हत्या करने से होना प्रतीत हो रहा था। घटना -स्थल का निरीक्षण एवं शव का निरीक्षण गवाहों को पुछताछ एवं मनोज मांझी द्वारा हत्या करना बताने पर प्रथम दृष्टिया हत्या का अपराध घटित होना पाये जाने पर प्रार्थी बिफन मांझी के रिपोर्ट पर बिना नम्बरी अपराध क्रमांक 0/25 धारा 103 (1) बीएनएस देहाती नालशी लेकर कर विधिवत कर्यावाही की गई। मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए बिना नम्बरी देहाती नालशी थाना लाकर पेश किया जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 27/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी मनोज माझी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपना नाम मनोज माझी आत्मज राम प्रसाद माझी उम्र 40 वर्ष साकिन केसरा परसापारा थाना कमलेश्वरपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी दिनांक 04 अप्रैल 2025 के शाम के समय बिफन मांझी के साथ टांगी लेकर जंगल लकड़ी काटने गया था, लकडी काट कर घर वापस आये और आरोपी मनोज घर के अंदर जाकर देखा तो फुलकुंवर और लक्ष्मण मांझी एक साथ थे, दोनों को देखकर शंका होने पर आरोपी द्वारा अपने पास रखे टांगी से फुलकुंवर एवं लक्ष्मण माझी को गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित कर देना बताया गया हैं, आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी जप्त की गई हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कमलेश्वरपुर निरीक्षक भरत लाल साहू, सहायक उपनिरीक्षक डेविड मिंज, प्रधान आरक्षक अखिलेश खेस, महिला प्रधान आरक्षक ब्रिजीट सुषमा, महिला आरक्षक सविता पैकरा, आरक्षक परवेज फ़िरदौशी, आरक्षक अर्जुन पैकरा, आरक्षक सूरज राठिया सक्रिय रहे हैं।