नौकरी लगाने के नाम पर लोगो से करता था ठगी, अब तक लोगो से ठगे तीन लाख साठ हजार रूपये, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल….पढ़े पुरा मामला….

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नौकरी लगाने के नाम पर विभिन्न व्यक्तियों से किस्तों में कुल रू. 3,60,000 रू.(तीन लाख साठ हजार) की ठगी करने वाले शातिर आरोपी नन्दलाल सिदार को पत्थलगांव थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में अप.क्र. 42/2022 धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,

प्रकरण का दूसरा आरोपी सुदामा दास उम्र 42 वर्ष निवासी मरोल थाना बगीचा को दिनांक 01.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है

जशपुर पुलिस ने आम जनता से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों से बचने की अपील की

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर, घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवप्रकाश सिदार उम्र 32 वर्ष निवासी रघुनाथपुर थाना पत्थलगांव ने दिनांक 01.02.2022 को थाना में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी नन्दलाल सिदार एवं सुदामा दास द्वारा इसके घर आकर प्रार्थी को क्लर्क के पद पर एवं इसके भाई को वार्ड ब्वाय के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर पैसा की मांग करने पर दिनांक 11.12.2020 से 10.01.2021 के मध्य तक क्रमषः रू. 1,50,000 /- एवं रू. 1,40,000 /- कुल रू. 2,90,000 /- आरोपी नन्दलाल सिदार एवं सुदामा दास द्वारा मिलकर ठगी किया गया है। प्रार्थी एवं उसके भाई का नौकरी नहीं लगने से आरोपियों से पैसे वापस करने कहने पर पैसा वापस नहीं किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों द्वारा प्रार्थी को विष्वास में लेकर रू. 2,90,000 /- प्राप्त कर धोखाधड़ी करना पाये जाने से उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी के उसके निवास में होने की सूचना मिलने पर थाना पत्थलगांव स्टॉफ द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर घेराबंदी कर दबिश देकर आरोपी नन्दलाल सिदार को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। आरोपी नन्दलाल सिदार ने पूछताछ में बताया कि अपने साथी आरोपी सुदामा दास से मिलकर नौकरी लगाने के नाम से पत्थलगांव क्षेत्र की एक महिला से रू. 30,000 /-, तथा घरघोड़ा जिला रायगढ़ क्षेत्र की एक महिला से रू. 40,000 /- किस्तों में लेकर ठगी करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी नन्दलाल सिदार उम्र 42 वर्ष निवासी बांसडांड़ थाना लैलुंगा जिला रायगढ़ को दिनांक 02.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण के सह आरोपी सुदामा दास निवासी मरोल थाना बगीचा को पूर्व में दिनांक 01.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।          

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी निरीक्षक एन.एल.राठिया, स.उ.नि. एन.पी.साहू, आर. 118 लवकुमार चौहान, आर. 616 प्रमोद जोल्हे, आर. 600 मोरिस किस्पोट्टा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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