नाम आरोपी शेख नौशाद पिता शेख महफूज उम्र 30 वर्ष निवासी बी.एस.यू.पी.कॉलोनी ब्लॉक नंबर 6 मकान नंबर 15 भाटा गांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़, आरोपी है आदतन अपराधी.
थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में अपराध क्रमांक 172/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट
एक नग स्टील का धारदार चाकू जब्त किया
रायपुर. 01 मई 2025 : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के दिशा-निर्देशन में रायपुर पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की गई है। थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने बी.एस.यू.पी. कॉलोनी भाटागांव क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो अपने पास अवैध धारदार चाकू रखे था। आरोपी की पहचान शेख नौशाद (उम्र 30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आदतन अपराधी है। समय रहते की गई इस कार्रवाई से किसी बड़ी वारदात को टालने में सफलता मिली है। उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व चाकुबाजों के ऊपर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रुप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
मिली जानकारी के अनुसार विवरण इस प्रकार है कि पुलिस को दिनांक 01 मई 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लड़का कद लंबा, हरा फूल टी शर्ट नीले रंग का जींस फुल पैंट पहना है जो अपने पास अवैध रूप से चाकू रख कर संदिग्ध रूप से महाकाल मंदिर के पास बी.एस.यू.पी. कॉलोनी भाटागांव में घूम रहा है। जिसकी सूचना पर तत्काल कोई गंभीर अपराध की घटना घटित न हो, की आशंका पर घटना-स्थल पर रवाना हुआ, मुखबिर के बताए अनुसार लड़का घटना-स्थल पर खड़ा था। पुलिस को देख भागने की कोशिश की किंतु पुलिस की तत्परता से आरोपी भागने में असफल रहा। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से एक स्टील का धारदार चाकू रखे मिला। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 172/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 01 मई 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
