सरगुजा में दिल दहला देने वाली वारदात : झगड़ा बना हत्या का कारण, पेट पर बांस के डंडे से वार, नहाते वक्त गिरा और हो गई मौत, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा आरोपी, भेजा न्यायिक अभिरक्षा में.

अंबिकापुर. 2 मई 2025 : सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना में आपसी विवाद के चलते एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में मामूली झगड़े ने उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लिया जब युवक को बांस के डंडे से पेट में गंभीर चोट मारी गई, जिसके बाद इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और नहाते वक्त अचानक गिरकर उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट व फेफड़ों की गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के मामले में जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार सूचक बबलु कुजुर साकिन लैगू थाना बतौली द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2025 को थाना बतौली आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया था कि दिनांक 15 अप्रैल 25 को पड़ोसी राजेश नगेसिया से सूचक के भाई नींन्दु कुजूर का लडाई झगड़ा हुआ था जो झगड़ा के समय राजेश नगेसिया नींन्दू कुजूर कों बास के डंडा से पेट में गंभीर चोट कारित किया था, आहत को खाने पीने मे दिक्कत हो रहा था, जिसका ईलाज करवाये थे, कि दिनांक 17 अप्रैल 2025 को नहाते समय आहत नींन्दू कुजूर गिरकर फौत कर गया हैं। सूचक की रिपोर्ट पर थाना बतौली में मर्ग क्रमांक 35/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर जांच में लिया गया।

मर्ग जांच के दौरान पंचनामा कार्यवाही कर मृतक के वारिसानों का कथन लेख किया गया, पुलिस टीम द्वारा मृतक का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट में डा० साहब द्वारा मृतक की मृत्यु फेफड़े आंत में आई चोट के कारण होना लेख किया गया हैं, मर्ग जांच में पाया गया कि आरोपी राजेश नागेसिया आपसी लड़ाई-झगड़ा के दौरान नीन्दू कुजुर को बांस के डंडा से पेट में गंभीर चोट कारित किया था, जिससे मृतक का मृत्यु हुआ हैं। मामले में सदर धारा का अपराध घटित होना पाये जाने पर मामले में थाना बतौली में अपराध क्रमांक 49/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर मामले के आरोपी राजेश कुमार आत्मज सांझु राम उम्र 18 वर्ष साकिन लैगु थाना बतौली को पकड़ कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बास का डंडा जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।

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