CRIME NEWS : महिला की मौत का चौंकाने वाला खुलासा, गड्ढे में दबी हुई थी साजिश, लैलूंगा में पति ने की पत्नी की हत्या, भट्ठा मालिक का बेटा बना राज़दार.

रायगढ़. 2 मई 2025 : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को ईंट भट्ठा के गड्ढे में छिपा दिया। इस अपराध में भट्ठा मालिक के बेटे की भूमिका भी सामने आई है, जिसने घटना की जानकारी होने पर भी पुलिस को गुमराह किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या व साक्ष्य छिपाने के तहत कार्रवाई की है।

ग्राम सलखिया स्थित ईंट भट्ठा में 42 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के मामले में लैलूंगा पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर मृतका के पति बिसाहू माझी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव को ईंट बनाने के गड्ढे में फेंका था। घटना की जानकारी होते हुए भी ईंट भट्ठा मालिक के बेटे उमेश बंजारा ने पुलिस को गुमराह कर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया, जिस पर उसे भी आरोपी बनाते हुए कार्रवाई की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को थाना लैलूंगा में ग्राम सलखिया के ठिर्रीमुड़ा ईंट भट्ठा में महिला की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी, जिस पर उप निरीक्षक इगेश्वर यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतका की पहचान शारदा माझी (42), निवासी ग्राम घियारमुड़ा, के रूप में हुई। प्रारंभिक जानकारी में बताया गया कि मृतका अपने पति बिसाहू माझी के साथ डेढ़ माह से ईंट भट्ठा में काम कर रही थी और वहीं रुकती थी। पति ने गांव वालों को दावा किया कि पत्नी गड्ढे में गिरकर मारी गई, लेकिन शव व घटना-स्थल के निरीक्षण पर मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ।

एसपी श्री दिव्यांग पटेल के निर्देश पर सघन जांच शुरू हुई। पूछताछ में पता चला कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर मारने की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर पति बिसाहू माझी से सघन पूछताछ की गई, जिसमें उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि पैसे को लेकर हुए विवाद में उसने पत्नी को पहले पीटा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी बाद में शव को ईंट के गड्ढे में डाल दिया।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने घटना की जानकारी भट्ठा मालिक शकर बंजारा के बेटे उमेश बंजारा (27 साल) को दी थी, जिसने पुलिस को सूचना न देकर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की। इस पर उमेश बंजारा के विरुद्ध धारा 239 बीएनएस के अंतर्गत अपराध जोड़ा गया है।

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