थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 254/2025 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट किया गया पंजीबद्ध.
आरोपी राजा उर्फ अप्पू गोड पिता श्यामू गोड उम्र 28 साल साकिन गुरुनानक स्कुल के दुर्गा मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. के विरूद्ध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही.
बिलासपुर. 09 मई 2025 : बिलासपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराध नियंत्रण अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। 08 मई 2025 को एक युवक द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पीछे चाकू लहरा कर लोगों में दहशत फैलाने की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी राजा उर्फ अप्पू गोड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन प्रहार के तहत अवैध शराब, सट्टा, हथियार के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जयसवाल एंव नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के निर्देशन पर मुखबिर सुचना के आधार पर दिनांक 08 मई 2025 को मिले, रानी लक्ष्मी बाई स्कुल के पीछे मधुबन रोड दयालबंद के पास से आरोपी राजा उर्फ अप्पू गोड पिता श्यामू गोड उम्र 28 साल साकिन गुरुनानक स्कुल के दुर्गा मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से एक नग स्टील का धारदार नुकीला लंबा चाकू को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक सीता साहू, आरक्षक नुरुल कादीर, आरक्षक गोकुल जांगडे का विशेष योगदान रहा है।
