थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 241/2025 धारा 4, 6, 10, 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, धारा 3(5) बीएनएस तथा मोटरयान अधिनियम की धाराएं 184, 66/192 के तहत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
रायगढ़. 04 जून 2025 : रायगढ़ जिले में मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्ती रंग ला रही है। थाना चक्रधरनगर पुलिस ने एक सड़क दुर्घटना के बाद एक पिक-अप वाहन से छः मवेशियों की क्रूरतापूर्वक तस्करी करते हुए ओड़िशा के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन सहित आरोपियों को हिरासत में लेकर पशु क्रूरता अधिनियम, बीएनएस और मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। यह घटना एकताल मेन रोड पर सामने आई जब पिक-अप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें लदे मवेशी घायल अवस्था में मिले।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में जिले में पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने एकताल मेन रोड पर हुई सड़क दुर्घटना के बाद मौके से छह मवेशियों की अवैध तस्करी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा मवेशियों को क्रूरता पूर्वक वाहन में ठूंसकर ओड़िशा ले जाया जा रहा था।
घटना दिनांक 03 जून 2025 को उस समय प्रकाश में आई जब थाना प्रभारी चक्रधरनगर को सूचना मिली कि एक पिक-अप वाहन क्रमांक OD 23 D 0021 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। सूचना मिलते ही निरीक्षक अमित शुक्ला अपने स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दो व्यक्ति वाहन के पास संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम विजय टेटे पिता पितरूस टेटे उम्र 28 वर्ष निवासी कुसुमटोली, थाना कुतरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) एवं फबियन केरकेट्टा पिता ज्वाकिम केरकेट्टा उम्र 29 वर्ष निवासी मगरकुंडा, थाना कुतरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) बताया।
पुलिस ने जब पिक-अप वाहन की तलाशी ली तो उसमें 6 नग कृषक गौवंश पशु क्रूरतापूर्वक गले में रस्सी बांधकर ठूंसकर लदे पाए गए। आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ से ओडिशा मवेशियों की अवैध तस्करी की जा रही थी। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन चालक की लापरवाही के चलते यह पिक-अप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन में लदे पशु और आरोपी सड़क किनारे घायल अवस्था में पाए गए।
प्रकरण की रिपोर्ट एकताल निवासी हिमांशु चौहान द्वारा थाने में दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 241/2025 धारा 4, 6, 10, 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, धारा 3(5) बीएनएस तथा मोटरयान अधिनियम की धाराएं 184, 66/192 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जप्त मवेशियों का मौके पर पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी अमित शुक्ला के साथ सहायक उपनिरीक्षक नंद कुमार सारथी, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे एवं प्रधान आरक्षक पौलुस एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा मवेशी तस्करी के विरुद्ध सख्त कदम जारी हैं।
