जमीन के नाम पर बड़ा धोखा : रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद भी जमीन बेच डाली किसी और को, दरिमा पुलिस ने धोखेबाज को दबोचा, एक ही प्लॉट दो को बेचने वाला बलिराम गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 05 जून 2024 को प्रार्थी अजय कुमार पाण्डेय साकिन केदारपुर अम्बिकापुर द्वारा थाना दरिमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि अनावेदक बलीराम जुलाई 2023 में प्रार्थी को ग्राम दरिमा स्थित अपने स्वामित्व के जमीन को बेचने हेतु 05 लाख रूपये में सौदा कर 50,000/- रूपये चेक से अपने बैंक खाता में प्राप्त कर दिनांक 28 जुलाई 2023 को प्रार्थी से रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट किया और उपरोक्त भूमि का कब्जा भी प्रार्थी को प्रदान कर दिया गया। दिनांक 12 सितंबर 2023 को जिस जमीन को अनावेदक बलीराम प्रार्थी को बिक्री करने के लिये एग्रीमेन्ट कर पैसा लिया था, बलीराम उस भूमि को छलपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए बगैर प्रार्थी के पंजीबद्ध अनुबंध पत्र को निरस्त कराये दूसरे को बिक्री कर दिया गया है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दरिमा में अपराध क्रमांक 81/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, आरोपी घटना दिनांक से अपने सकूनत से लगातार फरार चल रहा था, जिसका सरगर्मी से पता तलाश किया जा रहा था, मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी को उसके सकूनत में दबिश देकर घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम बलिराम आत्मज रामप्रसाद उम्र 35 वर्ष साकिन खजरी थाना दरिमा का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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