जशपुर, 9 जून 2025 : जिला जशपुर के विकासखंड बगीचा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरडेग के प्रभारी प्राचार्य तरसियुस तिग्गा को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि छात्रों से वसूलने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्यवाही आयुक्त, सरगुजा संभाग के आदेश क्रमांक 3069/स्था/2025 के तहत की गई है।
क्या है मामला?
जिला कलेक्टर, जशपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 924, दिनांक 26 मई 2025 के आधार पर, छात्रों एवं पालकों से मिली शिकायतों के मद्देनज़र विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा को मामले की जाँच सौंपी गई थी। जाँच प्रतिवेदन क्रमांक 694/जाँच/2024-25, दिनांक 18 अगस्त 2024 में यह स्पष्ट पाया गया कि प्रभारी प्राचार्य तरसियुस तिग्गा ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली है।
कर्मचारी आचरण का उल्लंघन
तथ्यों की पुष्टि के आधार पर यह कृत्य प्रथम दृष्टया स्वेच्छाचारिता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। साथ ही, श्री तिग्गा को उनके पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाह माना गया है, जो उन्हें सरकारी सेवा में बने रहने के नैतिक अधिकार से भी वंचित करता है।

