बिना डिग्री, सोशल मीडिया देखकर बना योग गुरु, पीड़िता के फ्लैट को भी अपने नाम कराने करता था ब्लैकमेल.
आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 673/2025 धारा 318(4),308(2) बीएनएस का प्रकरण किया गया दर्ज.
दुर्ग. 10 जून 2025 : दुर्ग में पुलिस ने एक आरोपी गिरफ़्तार किया है, जिसने गृह दोष और कुंडली में ग्रह दोष होने का झांसा देकर पीड़िता से कुल 36,66,000 रुपये का फ्रॉड किया। बिना किसी योग-डिग्री के सोशल मीडिया देखा कर खुद को योगगुरु बताने वाला आरोपी कुलदीप उर्फ कालू ने अपार्टमेंट ब्लैकमेल, पूजा सामग्री और फेसबुक जड़ी-बूटी के बहाने लाखों की ठगी की। पुलिस ने फ्लैट पंजीकरण को रोकने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।
प्रार्थिया पल्लवी जायसवाल पिता स्व. विनोद कुमार जायसवाल उम्र 46 वर्ष पता फ्लैट नम्बर 120 व्दितीय तल सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट जुनवानी भिलाई व्दारा वर्ष 2022 में कालीबाड़ी मंदिर नेहरू नगर के पुजारी श्री परिचय मिश्रा को अपनी जन्मकुंडली दिखाकर अपने स्वास्थ्य एवं रोजगार के बारे में चर्चा की थी, तब पुजारी परिचय मिश्रा व्दारा कुंडली में काफी दोष होना बताकर ग्रहों को शांत कराने हेतु पूजा करवाने बता कर अपने सिद्ध गुरुजी श्री कुलदीप जी महाराज को भिलाई आने पर मुलाकात कराने बताया था। जनवरी 2023 में पुजारी परिचय मिश्रा व्दारा प्रार्थिया को पंडित श्री कुलदीप जी महाराज से मिलवाया गया, जिनके व्दारा प्रार्थिया की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होना, जिससे जान का खतरा होना बता कर प्रार्थिया के फ्लैट का अवलोकन किया तथा घर में भी बाधा होने की बात बताई तथा स्वयं को सिद्ध पंडित व योगाचार्य होना बताकर शीघ्र पूजन सामग्री की व्यवस्था एवं दक्षिणा देने को कहा जिस पर आवेदिका ने दिनांक 18 जनवरी 2023 को श्री कुलदीप जी महाराज के बताए बैंक खाता नंबर पर 17000/- रुपए जमा किया गया।
आवेदिका को पंडित श्री कुलदीप गुरु जी ने ग्रहों का व अनिष्ट होने का डर दिखाकर दिनांक 18 जनवरी 2023 से 08 अप्रैल 2025 तक कुल 36,66,000/- रुपए का भुगतान आवेदिका के द्वारा अपने बैंक क्रमशः आईडीबीआई बैंक के खाता नंबर 0049104000 564939 एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बैंक खाता नंबर 05090100009578 व एचडीएफसी बैंक के खाता नंबर 50100694060383 से कुलदीप गुरु के बताए अनुसार बैंक ऑफ़ बड़ौदा के खाता नंबर 787601000022826 व कर्नाटक बैंक रोहतक के खाता क्रमांक 9992505005667101 में भुगतान कर दिया गया। जिसके बाद पंडित कुलदीप गुरुजी आवेदिका के सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट जुनवानी स्थित मकान को भी स्वयं के नाम पर पंजीयन नहीं कराने पर तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी देकर आवेदिका को डराने की कशिश की गई। जिसकी रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 673/2025 धारा 318(4),308(2) बीएनएस कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी थाना सुपेला निरीक्षक विजय यादव, उपनिरीक्षक मनीष वाजपेयी, सहायक उपनिरीक्षक पूरन साहू, सहायक उपनिरीक्षक संतोष मिश्रा, आरक्षक दुर्गेश राजपूत, आरक्षक सूर्य प्रताप सिंह, आरक्षक प्रदीप सिंह का विशेष योगदान रहा है।
नाम आरोपी – कुलदीप उर्फ कालू पिता जगजीवन उम्र 35 साल पता ग्राम रीटोली थाना शिवजी जिला रोहतक हरियाणा
जप्त संपत्ति – एक कार ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स सिल्वर, एक वीवो कंपनी का मोबाइल, एक टेकनो केमन कंपनी का मोबाइल, एक्यूप्रेशर मशीन, बैनर पोस्टर, प्रचार पसार के विभिन्न दवाई जड़ी-बूटी पूजन सामग्री।
