आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 176/2025 धारा 137(2), 96, 65(1) बीएनएस 4, 6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
फेसबुक पर दोस्ती के बाद नाबालिग से दुष्कर्म, धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी को सक्ती से किया गिरफ्तार.
रायगढ़. 17 जून 2025 : धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर पहले विश्वास जीता और फिर उसे अपने घर ले जाकर शारीरिक शोषण किया। मामला दर्ज होने के बाद धरमजयगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सक्ती जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला सक्ती के बाराद्वार निवासी आरोपी युवक ईश्वर चौहान पिता स्व. सीताराम चौहान (उम्र 22 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़िता द्वारा यह मामला पहले थाना बाराद्वार में दर्ज कराया गया था, जहां बिना नंबरी अपराध कायम करते हुए केस डायरी धरमजयगढ़ थाना को दिनांक 17 जून 2025 को हस्तांतरित की गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर ने तत्काल असल अपराध क्रमांक 176/2025 धारा 137(2), 96, 65(1) बीएनएस 4, 6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया, साथ ही पीड़िता से पूछताछ कर पूरी जानकारी जुटाई गई। जिसमें सामने आया कि दो वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान ईश्वर चौहान से हुई थी। बाद में मोबाइल पर नियमित बातचीत शुरू हुई, इसी दौरान आरोपी ने प्रेम व शादी का झांसा देकर भरोसा जीत लिया।
पीड़िता के अनुसार 22 जून 2024 को आरोपी ईश्वर चौहान उसे रायगढ़ से बस के माध्यम से अपने घर बाराद्वार ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के गांव में दबिश देकर उसे हिरासत में लिया, पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा मामले की जांच आगे भी जारी है।
