रायपुर, 25 जून 2025 | छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत पूर्व में निर्धारित स्थानांतरण प्रतिबंध की अवधि में आंशिक संशोधन किया गया है। अब यह प्रतिबंधित अवधि 30 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगी।
गौरतलब है कि विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक 05.06.2025 के अंतर्गत स्थानांतरण पर प्रतिबंध 14 जून से 25 जून 2025 तक लागू किया गया था। अब राज्य शासन द्वारा इस प्रतिबंध में विशेष परिस्थिति में छूट देते हुए अंतिम तिथि को 30 जून 2025 तक संशोधित किया गया है।
इस निर्णय के अनुसार, जिला स्तर एवं शासन स्तर पर जारी सभी स्थानांतरण आदेशों तथा उनके क्रियान्वयन की स्थिति की अद्यतन जानकारी संबंधित जिला या विभाग की वेबसाइट पर 30 जून 2025 तक अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत यथास्थिति लागू रहेंगी और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संशोधित समयसीमा के अंतर्गत आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की जाए।
इस आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन के सचिव श्री रजत कुमार के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है, जो राज्यपाल के नाम पर तथा आदेशानुसार प्रभावी होगी।

