गिरफ्तार आरोपी – 01. मुकेश यादव पिता स्व. दिनेश यादव उम्र 21 वर्ष निवासी जैतखम्ब के पास बंधवापारा सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग., जप्त हथियार- एक लोहे का धारदार चाकू.
आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक – 335/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध.
बिलासपुर. 26 जून 2025 : बिलासपुर के पचरीघाट क्षेत्र में धारदार चाकू लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले युवक मुकेश यादव को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लोहे का चाकू जब्त किया गया और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने आमजन में सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों में खौफ पैदा किया है।
दिनांक 25 जून 2025 को मुखबीर द्वारा मोबाईल से सूचना मिली थी कि मुकेश यादव के द्वारा सदर पचरीघाट के पास एक धारदार लोहे का चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है, मुखबीर की इस सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, प्राप्त निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – मुकेश यादव पिता स्व. दिनेश यादव उम्र 21 वर्ष निवासी जैतखम्ब के पास बंधवापारा सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग. को पकडा गया।
जिसके पास से लोहे का धारदार एक चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस का नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया, जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक – 335/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक शीतला त्रिपाठी, हमराह स्टॉफ आरक्षक गोकूल जांगडे, आरक्षक धीरेन्द्र सिंह एवं आरक्षक संजय श्याम का विशेष योगदान रहा है।
