आरोपी के कब्जे से एक लोहे का तलवार की गई जप्त.
थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 261/2025, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – अनिल नायक उर्फ कबाड़ी पिता बाबूलाल उम्र 35 वर्ष निवासी नयापारा चकरभाठा जिला बिलासपुर.
बिलासपुर. 26 जून 2025 : थाना चकरभाठा, बिलासपुर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलेआम तलवार लहराकर लोगों को डराने वाले आरोपी अनिल नायक उर्फ कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लोहे की तलवार बरामद कर आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 व 27 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को माननीय जेएमएफसी न्यायालय, बिल्हा में पेश किया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश और एएसपी अनुज कुमार व सीएसपी रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में की गई। यह घटना जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है।
मामले का विवरण – इस प्रकार है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री राजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को शख्त हिदायत देकर सार्वजनिक स्थानों में तलवार चाकू लेकर आम नागरिकों को डराने धमकाने वालों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीसीयू श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्रीमती रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में आज दिनांक को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि चकरभाठा नयापारा चौक के पास एक व्यक्ति लोहे का तलवार लेकर लहराते हुए आम जनों को डरा रहा है।
इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल हमराह स्टॉफ के साथ घटना-स्थल पहुंच कर उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछने पर अपना नाम अनिल नायक उर्फ कबाड़ी पिता बाबूलाल उम्र 35 वर्ष निवासी नयापारा चकरभाठा जिला बिलासपुर का रहने वाला बताया गया। जिसके कब्जे से एक लोहे का तलवार जप्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्यवाही कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय बिल्हा के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक उत्तम कुमार साहू, सहायक उपनिरीक्षक मोहन सोनी, वरिष्ठ आरक्षक – सतपुरन जांगड़े, योगेंद्र खूंटे, सुधीर कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
