Breaking Jashpur : शिक्षिका ने नहीं संभाला कार्यभार, शिक्षा विभाग ने पकड़ा सख्त रूख, तीन दिन में जवाब नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई!

 जशपुर, 1 जुलाई 2025 : जशपुर जिले के विकासखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाली सहायक शिक्षिका श्रीमती रफअत होदा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। यह नोटिस युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत स्थानांतरित संस्था में समय पर कार्यभार ग्रहण न करने पर जारी किया गया है।

युक्तियुक्तकरण के तहत चयनित विद्यालय में कार्यभार नहीं संभाला

श्रीमती रफअत होदा, जो पूर्व में शासकीय प्राथमिक शाला टिमरला, विकासखंड जशपुर में पदस्थ थीं, उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के आदेश अनुसार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित किया गया था। उन्हें स्वयं की उपस्थिति में काउंसलिंग दिनांक 4 जून 2025 को नवीन संस्था के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला टिंगरला का चयन करते हुए कार्यभार ग्रहण करना था।

शासन के स्पष्ट निर्देश के अनुसार, यदि शिक्षक निर्धारित समयावधि में नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं करता, तो उसे स्वतः भारमुक्त मान लिया जाता है और इसके उपरांत अनुपस्थित मानते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

कार्यमुक्त घोषित होने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं

श्रीमती होदा को दिनांक 19 जून 2025 को एकतरफा कार्यमुक्त घोषित कर दिया गया था, किंतु इसके बावजूद उन्होंने आज दिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थल में योगदान नहीं दिया। इसे शिक्षा विभाग ने गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन करार दिया है।

तीन दिन में जवाब देने का निर्देश

विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जशपुर ने जारी नोटिस में श्रीमती होदा को निर्देशित किया है कि वे तीन दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेजा जाएगा।

प्रशासनिक संज्ञान

इस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर, जिला-जशपुर, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, एवं जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर को प्रेषित की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अब कार्यक्षमता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

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