दिनांक 04 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले सात वाहन चालकों को कुल ₹75,000 किया गया अर्थदंड.
पुलिस की कार्यवाही में शराब पी कर वाहन चलाने वाले 06 प्रकरण में पृथक पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड 01 प्रकरण में ₹15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित
ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से यातायात शाखा कसडोल, भाटापारा एवं बलौदाबाजार में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया.
बलौदाबाजार-भाटापारा. 05 जुलाई 2025 : जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नशे में वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने 7 शराबी वाहन चालकों को पकड़ा। ब्रेथ एनालाइज़र की मदद से की गई जांच में दोषी पाए गए चालकों पर कोर्ट ने 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में यह अभियान जिलेभर में प्रभावी ढंग से जारी है।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। चेकिंग अभियान में यातायात शाखा कसडोल, भाटापारा एवं बलौदाबाजार में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 07 वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा इन सभी 07 प्रकरणों में चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 04 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले 06 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 तथा 01 प्रकरण में ₹15,000 अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले 07 वाहन चालकों को कुल ₹75,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
