दिनांक 04 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले सात वाहन चालकों को कुल ₹75,000 किया गया अर्थदंड. पुलिस की कार्यवाही में शराब पी कर वाहन चलाने वाले 06 प्रकरण में पृथक पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड 01 प्रकरण में ₹15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से यातायात शाखा कसडोल, भाटापारा एवं बलौदाबाजार में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया. बलौदाबाजार-भाटापारा. 05 जुलाई 2025 : जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नशे में वाहन…
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