हाइवे पेट्रोलिंग वाहन द्वारा जिले के नेशनल हाईवे में लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है, जिसके द्वारा बीच रोड में लापरवाही पूर्वक खड़े वाहनों के चालकों के विरूद्ध की जा रही है कड़ी कार्रवाई.
सभी वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 285 बीएनएस (BNS) के तहत कार्यवाही किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय में किया गया पेश.
जांजगीर-चांपा. 07 जुलाई 2025 : जांजगीर-चांपा जिले में नेशनल हाईवे पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिला पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। 06 जुलाई 2025 को हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान बीच सड़क पर लापरवाहीपूर्वक खड़े पाए गए 5 भारी ट्रेलर वाहनों को जब्त करते हुए उनके चालकों को धारा 285 BNS के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में की गई।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) जिला पुलिस जांजगीर-चांपा द्वारा वर्तमान समय में बढ़ती वाहन दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिसके बचाव के लिए रोड में खड़े किए लापरवाही पूर्वक वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में थाना अकलतरा, जांजगीर क्षेत्र के नेशन हाइवे रोड में ट्रेलर वाहन चालकों के द्वारा लापरवाही पूर्वक खड़े किए पाए जाने पर 05 ट्रेलर वाहन को जप्त किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग अपराध धारा 285 BNS के तहत पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में मुख्य रूप से निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, निरीक्षक मणिकांत पांडे थाना प्रभारी अकलतरा, हाइवे पेट्रोलिंग में ड्यूटीरत प्रधान आरक्षक राजेश शर्मा, आरक्षक उमेश वैष्णव, आरक्षक शंकर सोनू, आरक्षक अभिषेक राठौर, आरक्षक दीपक राठौर, आरक्षक दीपक खरसान का सराहनीय योगदान रहा है।
दुर्घटनाओं में नियंत्रण एवं कमी लाने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
अपील –
जिला जांजगीर-चांपा पुलिस समस्त ऐसे चालकों से अपील करती है कि बिना किसी संकेतक लगाए अथवा वैध कारण के अतिरिक्त अपनी गाड़ी अनावश्यक रूप से रोड पर खड़ी न करें।
