नशीला जहर बेचने वालों के लिए बड़ी सजा : बसदेई पुलिस की कार्रवाई रंग लाई, सूरजपुर एनडीपीएस कोर्ट ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले को भेजा दस साल के लिए सलाखों के पीछे, एक लाख का अर्थदंड भी.

सूरजपुर. 15 जुलाई 2025 : सूरजपुर जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्री मानवेन्द्र सिंह की अदालत ने बड़ी सजा सुनाई है। आरोपी संजय कुमार कुशवाहा को नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास व ₹1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला नशे के खिलाफ लड़ाई में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

दिनांक 30 अप्रैल 2024 को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर मोटर सायकल सहित संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर विश्रामपुर को पकड़ा था, जिसके कब्जे से एविल इंजेक्शन 30 नग व रिचोफिन इंजेक्शन 40 नग जप्त कर धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एएसआई मानिकदास के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप-पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।

इस प्रकरण की सुनवाई विद्वान न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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