गांजा तस्करी पर कोर्ट का कड़ा प्रहार, अंतर्राज्यीय तस्कर राज नामदेव को 10 साल सश्रम कारावास; 1 लाख रुपये जुर्माना, 18 किलो गांजा हुआ था जब्त

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट, DCP वेस्ट जोन, थाना टिकरापारा

दिनांक: 11.09.2026

18 किलो गांजे के साथ पकड़े गए अंतर्राज्यीय तस्कर को 10 साल की सजा

रायपुर : दिनांक 18.06.2024 को अवैध गांजा परिवहन करते हुए अंतर्राज्यीय आरोपी राज नामदेव को टिकरापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

माननीय विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट, श्रीमती किरण थवाईत, रायपुर द्वारा आरोपी को आज दिनांक 11.09.2026 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

आरोपी के कब्जे से 18 किलोग्राम गांजा, कीमती 3,60,000/- रुपये जप्त किया गया था।

विवरण:- दिनांक 18.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना टिकरापारा पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी राज नामदेव पिता ब्रिजेश नामदेव, उम्र 21 वर्ष, निवासी गुप्तेश्वर मंदिर किले के अंदर, थाना सिटी कोतवाली, जिला विदिशा (म.प्र.) को अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी के विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 480/2024 धारा 20(बी) NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया।

पुलिस की सशक्त विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

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