थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई कार्यवाही, मामले में पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल.
गिरफ्तार आरोपी 1000/- रुपये के ऐवज में मोबाइल से फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाकर ठगी की घटना में हुआ था शामिल.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया गया था जप्त.
अंबिकापुर. 25 जुलाई 2025 : सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र में एक फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाकर लोन बंद करवाने और बीमा की राशि की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने झारखंड निवासी आरोपी कंचन विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसने मात्र 1000/- रुपये के बदले मोबाइल से फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया। इस जालसाजी के तहत लोन बंद कर बीमा की रकम 18,000/- रुपये निकाल लिये गये थे। इससे पहले दो आरोपी कर्मचारी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ मामले का बड़ा खुलासा हुआ है।
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी धनीराम साकिन जोरी धौरपुर द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2024 को थाना धौरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि प्रार्थी की पत्नी लालो बाई वर्ष 2021 में स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के शाखा शंकरगढ़ से 72000/- का लोन निकाली थी, जिसे प्रार्थी समय पर किस्त की रकम पटा रहा था। इसी बीच स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर सुरेश कुमार खांडे एवं अन्य कर्मचारी संजय कुमार साहू द्वारा मिल कर व्यक्तिगत लाभ के लिए लोन में नामित व्यक्ति धनीराम का फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र लगाकर लोन बंद करवा दिया गया एवं लोन खाते पर प्राप्त हुई इंश्योरेंस की रकम 18,000/- रुपये को लालो बाई से अपना कह कर ठगी करते हुए आहरण करवा कर ले लिया गया।
इस प्रकार आरोपियों द्वारा नामित व्यक्ति का फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र लगाकर ठगी की घटना कारित की गई हैं, मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना धौरपुर में अपराध क्रमांक 81/24 धारा 318(3), 336(2), 338, 340(1), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूर्व में पुलिस टीम द्वारा मामले में शामिल आरोपी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर सुरेश कुमार खांडे एवं अन्य कर्मचारी संजय कुमार साहू को प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा बताया गया था कि आरोपीगण अपने साथी कंचन विश्वकर्मा साकिन तमगेकला थाना रंका जिला गढवा झारखंड से मिल कर 1000/- रुपये देकर फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाये थे एवं जिसका उपयोग करके लोन आईडी में समायोजन कर लोन बंद कर दिया गया एवं बीमा राशि हितग्राही के खाते में आने पर उस पैसा को ले लेना बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा मामले में सम्मिलित अन्य आरोपी कंचन विश्वकर्मा का पता तलाश किया गया। जो गिरफ़्तारी के डर से फरार होने पर धारा 193(3) बीएनएसएस के अंतर्गत अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण के फरार आरोपी कंचन विश्वकर्मा का लगातार पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी कंचन विश्वकर्मा को पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम कंचन विश्वकर्मा आत्मज मनोज विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष साकिन तमगेकला थाना रंका जिला गढ़वा झारखण्ड का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया और बताया कि आरोपी द्वारा अपने मोबाईल से मृत्यु प्रमाण-पत्र एडिट कर मामले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को देना बताया तथा उसके बदले में 1000/- रूपये प्राप्त करना बताया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फ़ोन जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी धौरपुर उपनिरीक्षक अश्वनी दीवान, आरक्षक पंकज देवांगन, आरक्षक मुरलीधर यादव, आरक्षक सुशील मिंज सक्रिय रहे।
