आरोपी अनुप कुमार तिवारी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) BNS के तहत अपराध क्रमांक 301/2025 पंजीबद्ध कर प्रारंभ की गई थी विवेचना.
रायगढ़. 25 जुलाई 2025 : रायगढ़ जिले के कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में ट्रेलर नंबर की फर्जी नकल कर अवैध रूप से वाहन चलाने के मामले का खुलासा हुआ है। ट्रांसपोर्टर नंदन झा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अनूप कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। आरोपी ने पड़ोसी के ट्रेलर CG 13 D 5772 का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पुराने वाहन पर लगा लिया था। पुलिस ने वाहन को जब्त कर RTO को भी सूचित किया है। यह मामला वाहन रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी और ट्रांसपोर्ट जगत में जोखिम को उजागर करता है।
ट्रेलर वाहन के नंबर की जालसाजी कर छलपूर्वक संचालन करने के एक मामले में कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कार्रवाई ट्रांसपोटर द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उसका पड़ोसी अनूप तिवारी ने बिना अनुमति और जानकारी के उसके ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन नम्बर इस्तेमाल किया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ट्रांसपोटर नंदन झा पिता बृजकिशोर झा उम्र 40 वर्ष, निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया ने दिनांक 24 जुलाई को थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका स्वयं का ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 D 5772 है, जिसे वह स्वयं चलाता है। उसने बताया कि पास में रहने वाला अनुप तिवारी उसके ट्रेलर का नम्बर अपने वाहन में अंकित कर संचालन कर रहा है, जो न केवल अवैधानिक है बल्कि यदि कोई दुर्घटना या अपराध होता है तो उस ट्रेलर नम्बर के जरिये उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर आरोपी अनुप कुमार तिवारी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) BNS के तहत अपराध क्रमांक 301/2025 कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। अनूप तिवारी को तलब कर पूछताछ की गई, आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, उसने बताया कि उसकी पुरानी ट्रेलर पर उसने पड़ोसी के ट्रेलर नंबर को लगाया है, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ट्रेलर वाहन CG 13 D 5772, जिसका इंजन नंबर 8591803111K631XXXXX और चेसिस नंबर AT447212B3K30159 को जप्त कर लिया गया। थाना प्रभारी द्वारा आरटीओ को जप्त वाहन की जानकारी देने प्रतिवेदन भी भेजा गया है। आरोपी अनुप कुमार तिवारी पिता श्री रामशंकर तिवारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए कल शाम विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक करुणेश कुमार राय एवं आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
