थाना-चकरभाठा जिला-बिलासपुर में अपराध धारा 64(2)(M) 351(2) बीएनएस 4, 6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही विवेचना.
गिरफ्तार आरोपी – घनश्याम यादव पिता अर्जुन यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम छतौना आवासपारा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.
बिलासपुर. 28 जुलाई 2025 : चकरभाठा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता की स्कूल टीचर के साथ थाना पहुंचकर की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित भारतीय न्याया संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने आरोपी घनश्याम यादव (उम्र 32 वर्ष) को गिरफ्तार कर पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार करवाया और उसे जेल भेज दिया गया।
प्रकरण की जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने पीड़िता की स्कूल टीचर के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी द्वारा इसकी नाबालिग लडकी को मारपीट कर डरा धमका कर बलात्कार किया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना चकरभाठा में अपराध धारा 64(2)(M), 351(2) बीएनएस 4, 6 पोक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।
उक्त निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक उत्तम कुमार साहू द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी घनश्याम यादव की पातासाजी किया गया, जिसे आज दिनांक को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना कबूल किया गया। जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू सहायक उपनिरीक्षक राधेलाल ध्रुवे, महिला प्रधान आरक्षक उर्मिला कुजूर, आरक्षक गोवर्धन शर्मा का विशेष योगदान रहा है।
