जशपुर, 6 अगस्त 2025 : जशपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा में सहायक शिक्षक संजय नायक को आदेश की अवहेलना और कार्यभार न सौंपने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसे कदाचरण मानते हुए सख्त कार्रवाई की है।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के आदेश क्रमांक / 1573/ शिक्षा स्था.03 / शा.शि. यु.यु./2025-26/ जशपुर दिनांक 04.06.2025 द्वारा श्रीमती शालेन कुजूर को शाराकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा संकुल लुड़ेग में पदस्थ किया गया है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) के कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1491/शिक्षा स्था.03/2025-26 पत्थलगांव दिनांक 10.07.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार संजय नायक, सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा संबंधित श्रीमती शालेन कुजूर को संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव के पत्र क्रमांक /878/ शिक्षा स्था./2025-26/पत्थलगांव दिनांक 11.06.2025 के द्वारा उर्पयुक्त संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब संजय नायक, सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
इससे स्पष्ट है कि संबंधित संजय नायक, सहायक शिक्षक एल.बी. के द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश / निर्देश का पालन करने में कोई रूचि नहीं है, तथा स्वेच्छाचारित अपनाई जा रही है संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है तथा कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव संजय नायक, सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ.ग) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

