थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं घटना में प्रयुक्त टांगी किया गया जप्त।
गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर. 22 अगस्त 2025 : मणीपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास और लूटपाट के आरोपी ईश्वर चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पड़ोसन से पैसे की मांग पूरी न होने पर टांगी से वार कर गंभीर चोट पहुंचाई थी और 11 हजार रुपये लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और टांगी बरामद की है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
प्रार्थिया रेशम बाई साकिन मठपारा थाना मणीपुर द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2025 को थाना मणीपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना दिनांक 19 अगस्त 2025 को पड़ोस का ईश्वर चौबे प्रार्थिया से 2000/- रूपये जबरन मांग रहा था नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी देते हुए अपने कब्जे में छुपा कर रखे टांगी से वार कर गंभीर चोट कारित किया है। जिससे प्रार्थिया गंभीर रूप से घायल हो गयी है, चोट एवं दर्द के कारण ठीक से घटना के बारे मे नहीं बता पा रही थी। आहता का मुलाहिजा फॉर्म भर कर मुलाहिजा एवं अग्रिम इलाज हेतु रवाना किया गया। इलाज के दौरान बोल पाने में सक्षम होने पर पुलिस टीम द्वारा जिला अस्पताल रवाना होकर आहता से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कर मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी ईश्वर चौबे के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी चाक किया, बाद थाना वापस आकर नम्बरी अपराध क्रमांक 228/2025 धारा 109 (1) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
दौरान विवेचना के पुलिस टीम द्वारा आहता का कथन, गवाहों के कथन एवं घटना-स्थल निरीक्षण कर प्रकरण सदर के आरोपी ईश्वर चौबे का पता तलाश किया जा रहा था। दौरान पता तलाश के ईश्वर चौबे को पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम ईश्वर चौबे आत्मज स्व. संग्राम चौबे उम्र 36 वर्ष साकिन नवानगर (नवापारा) थाना दरिमा हा.मु. मठपारा लक्ष्मीपुर थाना मणीपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी के पड़ोस में रेशम बाई निवास करती है, जो अपने इलाज के लिए नगदी रकम अपने पास रखना बताई थी। घटना दिनांक को आरोपी प्रार्थिया से 2000/- रुपये माँगने एवं उपरोक्त रकम आहता द्वारा नहीं देने पर आवेश में आकर टांगी से वार कर गंभीर चोट कारित किया जाना स्वीकार किया। आहता के गंभीर रूप से घायल होने पर आरोपी द्वारा प्रार्थिया के पास रखे रकम 11000/- रुपये लेकर मौक़े से भाग गया, आरोपी द्वारा उक्त रकम खर्च हो जाना बताया गया है। प्रकरण में धारा 309(6) बीएनएस का अपराध घटित होने पाये जाने से प्रकरण में उक्त धारा जोडी गई है। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं घटना में प्रयुक्त टांगी जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अनिल पाण्डेय, प्रधान आरक्षक विजय रवि, आरक्षक सतेंद्र दूबे, आरक्षक अतुल मिश्रा, आरक्षक पवन यादव, आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक कुश सोनी, सैनिक दिनेश यादव सक्रिय रहे।
