मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल, राजिम माघी पुन्नी मेला क्षेत्र के आसपास की 6 मदिरा दुकानें 16 फरवरी से 01 मार्च तक बंद रहेंगी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने जारी किया आदेश

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेला के दौरान राजीम मेला क्षेत्र के आसपास की छह देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 16 फरवरी से 01 मार्च 2022 तक बंद रहंेगी। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी कर गरियाबंद, धमतरी और रायपुर जिले के कलेक्टर को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजिम माघी पुन्नी मेला के दौरान राजिम मेला क्षेत्र के आसपास की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, देशी-विदेशी मदिरा दुकान राजिम (बाह्य) जिला गरियाबंद, देशी-विदेशी मदिरा दुकान गोबरा नवापारा, जिला रायपुर तथा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान मगरलोड जिला धमतरी कुल 06 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 16 फरवरी से 01 मार्च 2022 तक बंद रहंेगी।

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