थाना – सरकंडा जिला – बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 1182/2025, धारा – 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध.
नाम आरोपी –
साहिल यादव पिता दिनेश यादव उम्र 18 वर्ष 5 माह निवासी अशोकनगर अटल आवास, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर. 26 अगस्त 2025 : बिलासपुर जिले के सरकण्डा थाना पुलिस ने अशांति फैलाने वाले बदमाश पर बड़ी कार्रवाई की है। अशोक नगर तालाब के पास धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले आरोपी साहिल यादव को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्व के बदमाश व्यक्तियों के विरूद्ध धर-पकड़ हेतु विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल, सी.एस.पी. सरकण्डा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में थाना सरकण्डा से टीम तैयार कर अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग एवं भ्रमण किया जा रहा है।
दिनांक 25 अगस्त 2025 को सूचना मिली थी कि अशोक नगर तालाब के पास आम जगह में लोहे का धारदार चाकू लेकर लहरा कर आने-जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। मुखबीर की इस सूचना पर तत्काल टीम मौके पर भेजा गया, जिनके द्वारा घेराबंदी कर आरोपी साहिल यादव को धारदार चाकू के साथ पकड़ा गया। जिसके कब्जे से चाकू बरामद कर विधिवत् जप्त किया जाकर आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गई एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
