आरोपी के विरूद्ध थाना कापू में अपराध क्रमांक 140/2025 धारा 351(2), 325 बीएनएस तथा पशुक्रूरता अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, 11 के अंतर्गत प्रकरण किया गया पंजीबद्ध.
रायगढ़. 26 अगस्त 2025 : रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र में पत्नी से विवाद का मामला इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में घर के मवेशी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला पशुक्रूरता अधिनियम समेत कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
कापू थाना क्षेत्र के ग्राम कपियाभौना में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी से विवाद के दौरान घर के मवेशी को कुल्हाड़ी (टंगिया) से मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कापू पुलिस ने आरोपी रामधनी एक्का (49 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामला 24 अगस्त की दोपहर का है जब ग्राम कपियाभौना चोट्टोपारा निवासी रामधनी एक्का अपनी पत्नी बिमला एक्का से घर की बकरी बेचने की बात को लेकर झगड़ने लगा। पत्नी द्वारा बकरी बेचने से इंकार करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने टंगिया लेकर पत्नी पर हमला करने की कोशिश की। जान बचाने के लिए महिला खेत की ओर भागी तो आरोपी ने घर के मवेशी पर टंगिया से वार कर उसकी जान ले ली। बिमला एक्का ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसका पति अक्सर उसे जान से मारने की धमकी देता है और लगातार भय का माहौल बना रहता है।
महिला की रिपोर्ट पर थाना कापू में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 140/2025 धारा 351(2), 325 बीएनएस तथा पशुक्रूरता अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, 11 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव, सहायक उपनिरीक्षक कमल राजपूत और हमराह स्टॉफ की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पशुओं पर क्रूरता करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
