सुंदरानी इलेक्ट्रिकल तेलीबांधा में एंकर कंपनी के नकली उत्पाद बिकी हेतु रखना पाया गया, दुकान से एकर कंपनी के नकली उत्पाद को किया गया जप्त,
सुदरानी इलेक्ट्रिकल के संचालक ओमप्रकाश सुंदरानी पिता वरियल दास सुंदरानी उम्र 42 वर्ष साकिन आनंद नगर तेलीबांधा रायपुर के विरूध्द दर्ज किया अपराध.
जप्त सामग्री – एंकर कंपनी के नकली विद्युत उपकरण – थ्री पिन साकेट 41 नग, 30 नग नगरेग्युलेटर (फैन), 25 नग थ्री पिन टॉप कीमत -12,000/- रूपये.
धारा 63, कॉपीराईट एक्ट व धारा 349 बीएनएस के अंतर्गत अपराध क्रमांक 544/25 दर्ज कर की जा रही विवेचना.
रायपुर. 27 अगस्त 2025 : रायपुर पुलिस ने एंकर कंपनी के नकली इलेक्ट्रिक उत्पादों की बिक्री का खुलासा किया है। तेलीबांधा स्थित “सुंदरानी इलेक्ट्रिकल” से नकली थ्री पिन सॉकेट, फैन रेग्युलेटर और थ्री पिन टॉप समेत करीब 12 हज़ार रुपये के विद्युत उपकरण जप्त किए गए। संचालक ओमप्रकाश सुंदरानी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और बीएनएस की धारा 349 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
दिनांक 25 अगस्त 2025 को कंपनी पेनासोनिक लाईफ सोल्युशन इंडिया प्रा. लि. के मैनेजर व टीम लीडर द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया गया कि तेलीबांधा के एक दुकान ‘सुंदरानी इलेक्ट्रिकल’ में एकर कंपनी का नकली उत्पाद बेचा जा रहा है। इस सूचना पर आवेदक एवं हमराह स्टॉफ व एकर कंपनी की टीम को साथ लेकर शिकायत की तस्दीक हेतु सुंदरानी इलेक्ट्रिकल तेलीबांधा जाकर एंकर कंपनी के टीम द्वारा सुंदरानी इलेक्ट्रिकल के प्रोपाईडर ओमप्रकाश सुदरानी को एंकर कंपनी के इलेक्ट्रिक सामान को पेश करने कहा गया।
दुकानदार ओमप्रकाश सुदरानी के द्वारा दुकान में रखे एंकर कंपनी के इलेक्ट्रिक सामान को पेश किया गया, जिसे कंपनी के टीम लीडर द्वारा चेक करने पर इलेक्ट्रिक उपकरण नकली होना पाए जाने पर गवाहों के समक्ष बरामदगी पचनामा तैयार किया गया। सुंदरानी इलेक्ट्रिकल के प्रोपाईडर ओमप्रकाश सुदरानी को उक्त सामान के खरीदी-बिकी के सबंध में रसीद पेश करने नोटिस दिए जाने पर दुकानदार द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। दस्तावेज पेश नहीं किए जाने पर एंकर कंपनी के नकली उत्पाद कीमत 12,000/- रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी दुकानदार का कृत्य धारा 63, कॉपीराईट एक्ट व धारा 349 बीएनएस का पाए जाने से अपराध क्रमांक 544/25 दर्ज किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।
